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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर  (2020 Getty Images)

उत्तर प्रदेश में पुरोहित एवं अन्यों को जमानत मिलने पर कलीसिया को राहत मिली

उत्तर प्रदेश राज्य की एक अदालत द्वारा एक काथलिक पुरोहित और 10 प्रोटेस्टेंट विश्वासियों को जमानत दिए जाने के बाद, कलीसिया राहत महसूस कर रही है।

वाटिकन न्यूज

नई दिल्ली, 12 मार्च 24 (मैटर्स इंडिया) : लखनाऊ के धर्माध्यक्ष जेराल्ड जॉन मथियस ने अपने एक संदेश में कहा, “आखिरकार, मैं आपको अच्छी खबर दे रहा हूँ। जिला न्यायाधीश [बाराबंकी में] ने फादर दोमनिक [पिंटो] और उनके साथ गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जमानत दे दी है। प्रभु की स्तुति हो।''

उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 6 फरवरी से 11 लोग न्यायिक हिरासत में थे।

बिशप माथियास ने उन सभी को धन्यवाद दिया है जिन्होंने जमानत के लिए प्रार्थना और त्याग-तपस्या किया।

उन्होंने कहा “धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों, लोकधर्मी और युवाओं सहित बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। ईश्वर ने आखिरकार हमारी प्रार्थनाएँ सुन लीं।''

कोर्ट ने फादर पिंटो के अलावा अनिल, सुरजू प्रसाद गौतम, पवन कुमार, सुनील पासी, घनश्याम गौतम, सुरेंद्र पासवान, राहुल पासवान, रामचरण रावत, धर्मेंद्र कोरी और सूरज गौतम को जमानत दे दी।

5 फरवरी को, कुछ हिंदू कट्टरपंथियों की धर्मपरिवर्तन की शिकायत के बाद, बाराबंकी जिले की पुलिस ने 41 वर्षीय फादर पिंटो और अन्य लोगों को लखनाऊ धर्मप्रांत के प्रेरितिक केंद्र नवीनता से गिरफ्तार कर लिया था।

अगले दिन, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किमी उत्तर पश्चिम में, बाराबंकी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

फादर पिंटो, जिनका पुरोहित अभिषेक 2013 में हुआ है, नवीनता के निदेशक हैं, जहाँ कुछ प्रोटेस्टेंट पादरी और लगभग 100 ख्रीस्त भक्त (मसीह के अनुयायी) अपनी नियमित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। "ख्रीस्त भक्त" धर्म परिवर्तन कर ख्रीस्तीय नहीं बनते हैं बल्कि ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं।

उन पर उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए और दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है।

लखनऊ धर्मप्रांत के चांसलर और प्रवक्ता फादर डोनाल्ड डी सूजा ने धर्म-परिवर्तन के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि फादर पिंटो ने केवल प्रोटेस्टेंटों को अपना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जगह दी थी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया या किसी को ईसाई बनने के लिए नहीं कहा गया।

गिरफ्तारी के बाद फादर डी सूजा ने मैटर्स इंडिया को बताया, "हमारे लोगों को पूरी तरह से आधारहीन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।"

उन्होंने बताया कि फादर पिंटो प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो रहे थे क्योंकि यह एक प्रोटेस्टेंट कार्यक्रम था। "हमारे पुरोहित ने उनकी बैठक के लिए सिर्फ उन्हें जगह दी थी।"

देवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई पुलिस शिकायत में राज्य के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पांच महिलाओं सहित 15 लोगों को नामित किया गया।

शिकायतकर्ता ब्रिजेश कुमार वैश्य ने उन पर गरीब दलित समुदायों के गरीब हिंदुओं को ईसाई धर्म में शामिल करने का प्रलोभन देने का आरोप लगाया था।

फादर डी सूजा ने बतलाया कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। “उन्होंने फादर को एफआईआर में आरोपियों में से एक के रूप में नामित करने की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया।”

भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हाल ही में ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न में तेजी से वृद्धि देखी गई।

फादर पिंटो उन 39 ख्रीस्तीयों में शामिल थे जिन्हें उत्तर प्रदेश में इस साल के पहले दो महीनों में कथित तौर पर राज्य के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में रिमांड पर लिया गया था।

फादर पिंटो की जमानत अर्जी तीन बार स्थगित की गई थी, आखिरी बार 1 मार्च को किया गया था।

धर्मांतरण विरोधी कानून में कहा गया है कि लोगों को नियोजित धर्मपरिवर्तन समारोह से 30 दिन पहले धर्म परिवर्तन की अपनी योजना के बारे में जिला अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उसे विश्वास बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया या "लालच" नहीं दिया गया है।

 

 

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12 March 2024, 16:35