अफ़गान महिलाओं को अपना चेहरा दिखाने और सार्वजनिक स्थानों में बोलने पर प्रतिबंध
वाटिकन न्यूज
अफगानिस्तान, बुधवार 28 अगस्त 2024 : वोल्कर टर्क ने कहा कि पिछले सप्ताह तालिबान सरकार द्वारा पारित किए गए नए "दुर्व्यवहार और सद्गुण कानून" "ऐसी नीतियों को मजबूत करते हैं जो सार्वजनिक रूप से महिलाओं की उपस्थिति को पूरी तरह से मिटा देते हैं, उनकी आवाज़ को दबा देते हैं और उन्हें उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता से वंचित करते हैं, प्रभावी रूप से उन्हें चेहराविहीन, आवाज़विहीन छाया में बदलने का प्रयास करते हैं।
तालिबान ने सोमवार 26 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की चिंताओं और नए दुराचार और सद्गुण कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना को खारिज कर दिया, जो महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा दिखाने और अपनी आवाज़ उठाने से रोकते हैं।
तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा जारी एक बयान में उन लोगों के "अहंकार" के खिलाफ चेतावनी दी गई है जो इस्लामी शरिया कानून से परिचित नहीं हैं, खासकर गैर-मुस्लिम जो आरक्षण या आपत्ति व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने बुराई को रोकने और सद्गुणों को बढ़ावा देने के लिए कानून जारी किए हैं और "इस्लामी मूल्यों की सम्मानजनक स्वीकृति" की मांग की है।
असहनीय प्रतिबंध
देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख ने इन कानूनों को अफ़गानिस्तान के भविष्य के लिए "दुखद दृष्टिकोण" प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर "पहले से ही असहनीय प्रतिबंधों" को बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि घर के बाहर "महिला की आवाज़" को भी नैतिक उल्लंघन माना जाता है।
नए कानूनों का पारित होना तालिबान द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त विशेष दूत रिचर्ड बेनेट को अफ़गानिस्तान में प्रवेश करने से रोकने और मानवाधिकार निगरानी संस्था पर "दुष्प्रचार फैलाने" का आरोप लगाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है।
तालिबान के कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान की मानवाधिकार स्थिति की निगरानी के लिए 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा बेनेट को नियुक्त किया गया था। तब से, अफ़गान महिलाएँ और लड़कियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में उनकी भागीदारी को सीमित करने वाले बढ़ते प्रतिबंधात्मक आदेशों से जूझ रही हैं। इनमें आवागमन की प्रतिबंधित स्वतंत्रता, प्रतिबंधात्मक ड्रेस कोड, हिंसा से कोई सुरक्षा नहीं और जबरन विवाह शामिल हैं।
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